उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की घोषणा, आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

देहरादून : राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख व कनिष्ठ उप प्रमुख के  निर्वाचन-2025 की घोषणा कर दी है। साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में आज से ही आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है, जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-2286/रा०नि०आ०-2/4486/2025 के अनुसार, चुनाव कार्यक्रम के लिए 7 अगस्त को दो अधिसूचनाएं जारी की गईं:

अधिसूचना संख्या 2284/रा०नि०आ०-2/4433/2025 – जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु
🔹 अधिसूचना संख्या 2285/रा०नि०आ०-2/4486/2025 – क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व उप प्रमुखों हेतु

इन अधिसूचनाओं के साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दे दिए गए हैं।

चुनाव कार्यक्रम (केवल क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व उप प्रमुखों हेतु):

  • नामांकन 11 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक।
  • जांच 11 अगस्त 2025 दोपहर 3:30 बजे से कार्य समाप्ति तक।
  • नाम वापसी 12 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
  • मतदान 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक।
    मतगणना 14 अगस्त 2025 मतदान समाप्ति के तुरंत बाद।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *