उत्तराखंड पुलिस भर्ती परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक, ये है पूरा मामला

नैनीताल : नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में चल रही 2000 पदों की पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बिना अनुमति भर्ती परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

क्या है मामला?

चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पुलिस भर्ती की आयु सीमा में छूट दी जाए। याचिकाकर्ता ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए 2000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पदों के साथ 2021-22 और 2022-23 में रिक्त पड़े 450 पद भी शामिल किए गए।

याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती न होने के कारण कई उम्मीदवारों की आयु सीमा समाप्त हो गई है, जिससे वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए, उनकी आयु सीमा में छूट दी जाए।

क्या है याचिकाकर्ता की मांग?

याचिकाकर्ता और उत्तराखंड बेरोजगार संगठन का कहना है कि राज्य सरकार नियमित रूप से पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कर रही है। मौजूदा नियमों के अनुसार, भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तय की गई है। लेकिन लंबे अंतराल के कारण कई योग्य उम्मीदवार इस दायरे से बाहर हो गए हैं। ऐसे में, मांग की गई है कि आयु सीमा को बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष किया जाए, ताकि अधिक से अधिक युवा इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन बिना अनुमति परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी।

 

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