उत्तराखंड में दरोगा और कांस्टेबल भर्ती के लिए एकीकृत नियमावली लागू, आयु सीमा में भी बदलाव

देहरादून: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में वर्दीधारी दरोगा और कांस्टेबल की भर्तियों के लिए अब एकीकृत नियमावली लागू की गई है। गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लागू इस नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता लाने के साथ-साथ आयु सीमा और अन्य नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

नई दरोगा नियमावली के तहत उप निरीक्षक (पुलिस, अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्मनायक (पीएसी, आईआरबी), अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप कारापाल, होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर, वन विभाग में वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक, और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के पदों पर भर्ती अब एक ही परीक्षा के माध्यम से होगी। पहले इन पदों के लिए अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं।

इसी तरह, कांस्टेबल भर्ती के लिए भी नई नियमावली लागू की गई है। इसके तहत पुलिस कांस्टेबल, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक, बंदीरक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, और सचिवालय-विधानसभा रक्षकों की भर्ती भी अब एक ही परीक्षा से होगी। यह कदम भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आयु सीमा में बदलाव

नई नियमावली के तहत भर्ती के लिए आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। दरोगा भर्ती के लिए पहले आयु सीमा 18 से 28 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 से 35 वर्ष कर दिया गया है। वहीं, कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष से बढ़ाकर 18 से 25 वर्ष कर दी गई है। यह बदलाव राज्य के युवाओं को अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जताई प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नई व्यवस्था को राज्य के युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, “वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत भर्ती नियमावली लागू करना सरकार की पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह न केवल युवाओं को समान अवसर प्रदान करेगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को भी और सशक्त बनाएगा।”

प्रधानमंत्री का आपदा राहत पैकेज

इस बीच, देहरादून से एक अन्य महत्वपूर्ण खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया है। इसके अतिरिक्त, आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

नई भर्ती नियमावली और आयु सीमा में बदलाव से उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है। यह कदम न केवल भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *