नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, नगर पालिका और नगर निगम आरक्षण नियमावली

चूंकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) की धारा 296 में राज्य सरकार में उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा एवं धारा 300 में अपेक्षित पूर्व प्रकाशन की शर्तों को अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति निहित है;

और चूंकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तात्कालिक प्रभाव से नियम बनाना आवश्यक है;

और चूंकि, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 23 की उपधारा (3) में राज्य सरकार में पूर्व प्रकाशन के बिना नियम बनाने की शक्ति निहित है;

अतएव, अब राज्यपाल उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 23 की उपधारा (३) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02 वर्ष 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) की धारा 296 सपठित धारा 9-क एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की नगरपालिकाओं / नगर पंचायतों में स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन किये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

260831 260832

 

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