कांवड़ मेला-2026 से पूर्व खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटलों-ढाबों-रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण

कांवड़ मेला-2026 से पूर्व खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटलों-ढाबों-रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा विभाग की दो टीमों ने बहादराबाद–कलियर कांवड़ पटरी मार्ग एवं प्रमुख क्षेत्रों में चलाया विशेष अभियान

बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, गंदगी एवं अनियमितताओं पर कार्रवाई, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस एवं न्यायालय में वाद दायर

हरिद्वार, आगामी कांवड़ मेला-2026 को सुरक्षित, च्छ एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की दो टीमों द्वारा बहादराबाद–कलियर कांवड़ पटरी मार्ग, भूपतवाला एवं दूधाधारी चौक क्षेत्र में स्थित होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट एवं स्थायी खाद्य स्टॉलों का सघन निरीक्षण किया गया।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान विभाग द्वारा तीन चरणों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रतिष्ठानों में फूड लाइसेंस, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, स्वच्छता व्यवस्था, रेट लिस्ट, खाद्य गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देकर दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चन्द्र के नेतृत्व में टीम ने भूपतवाला एवं दूधाधारी चौक क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक होटल बिना फूड रजिस्ट्रेशन के संचालित पाया गया, जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त बिना पंजीकरण खाद्य व्यवसाय संचालित करने, एक्सपायरी खाद्य सामग्री का विक्रय एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य कारोबार करने पर छह खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय में वाद दायर किए गए।
वहीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप जैन के नेतृत्व में दूसरी टीम ने बहादराबाद–कलियर कांवड़ पटरी मार्ग पर स्थित 13 होटलों, ढाबों एवं रेस्टोरेंटों का निरीक्षण किया। इस दौरान चार प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के संचालित पाए गए, जिन्हें मौके पर नोटिस जारी किए गए तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त पूर्व में लक्सर क्षेत्र से लिए गए मावा के नमूने प्रयोगशाला जांच में असुरक्षित पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखण्ड से स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित निर्माता के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई भी की गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करें, स्वच्छता बनाए रखें तथा वैध लाइसेंस एवं पंजीकरण के साथ ही खाद्य व्यवसाय संचालित करें, ताकि कांवड़ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।

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