एनालॉग पनीर की शिकायतों पर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, पनीर निर्माण इकाइयों, होटल और गोदामों का सघन निरीक्षण
जनपद में छह खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए, पांच खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर
हरिद्वार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखण्ड विनय शंकर पाण्डेय एवं जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में जनपद हरिद्वार में एनालॉग पनीर संबंधी प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। उपायुक्त गढ़वाल आर.एस. रावत के नेतृत्व में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन तथा विभागीय अधिकारियों की टीम ने विभिन्न पनीर निर्माण इकाइयों, डेयरी, होटल एवं खाद्य तेल गोदामों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान जशोदरपुर एवं दुर्गागढ़ स्थित पनीर निर्माण इकाइयों की जांच की गई। दुर्गागढ़ स्थित इकाई संचालक द्वारा स्थायी रूप से बंद कर दी गई है, जबकि जशोदरपुर स्थित इकाई में नवीनीकरण कार्य एवं नई पैक्ड पनीर यूनिट की स्थापना के चलते 27 अगस्त 2026 से पनीर निर्माण कार्य बंद पाया गया।
टीम ने सराय स्थित खाद्य तेल निर्माता कंपनी के वितरण गोदामों का भी निरीक्षण किया। यहां कच्ची धानी सरसों तेल एवं वनस्पति के दो विधिक नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान गोदाम में खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, साफ-सफाई बनाए रखने तथा चूहेदानी के उपयोग के निर्देश दिए गए। मौके पर खराब हो चुका लगभग 50 किलोग्राम बेसन नष्ट कराया गया।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने रहमतपुर, पिरान कलियर स्थित पनीर सप्लाई यूनिट का निरीक्षण किया, जहां मेरठ स्थित एफएसएसएआई लाइसेंसधारी इकाई से पैक्ड पनीर की आपूर्ति होने की पुष्टि हुई। यहां से पनीर का एक विधिक नमूना जांच हेतु लिया गया तथा गैर-अनुपालन पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा तस्सीपुर, रुड़की स्थित डेयरी इकाई से भी पनीर का एक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा ने हरिद्वार शहर के होटल एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। एक यात्री की शिकायत पर श्रवणनाथ नगर स्थित होटल ध्रुव गंगा (परफेक्ट स्टेज होटल एंड रिसोर्ट) में आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां बिना पंजीकरण के किचन संचालित पाया गया। इस पर होटल संचालक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई तथा प्रिपेयर्ड फूड (ग्रेवी) का एक नमूना जांच हेतु लिया गया। साथ ही ब्रह्मपुरी, मनसा देवी रोड स्थित एक प्रतिष्ठान से वनस्पति का एक नमूना भी प्रयोगशाला जांच के लिए संग्रहित किया गया।
इसके अतिरिक्त वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा द्वारा नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र में बिना पंजीकरण, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य प्रतिष्ठान संचालित करने तथा कालातीत खाद्य सामग्री की बिक्री करने वाले पांच खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध पूर्व में दिए गए नोटिसों का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में पांच वाद दायर किए गए।
जनपद हरिद्वार में आज की कार्रवाई के दौरान कुल छह खाद्य पदार्थों के विधिक नमूने प्रयोगशाला जांच हेतु लिए गए तथा पांच खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
